उत्तराखंड में ‘एनालॉग पनीर’ की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध: खाद्य सुरक्षा विभाग का सख्त निर्देश, नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई

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रामनगर (नैनीताल)। बाजार में बिकने वाले नकली और मिलावटी पनीर पर शिकंजा कसते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने ‘एनालॉग पनीर’ (Non-Dairy Analog Cheese) की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पाण्डेय की ओर से जारी आदेश के अनुपालन में अब खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें दुकानदारों को जागरूक करने के साथ ही नए नियमों का कड़ाई से पालन कराने में जुट गई हैं।
7 अगस्त के शासनादेश के बाद सख्त हुआ विभाग, दुकानदारों को दी गई चेतावनी
रामनगर के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोहम्मद असलम ने बताया कि अब तक एनालॉग पनीर की बिक्री पर स्पष्ट प्रतिबंध नहीं था। हालांकि, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से जारी नए आदेश के तहत बाजार में इसकी बिक्री को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा क्षेत्र के सभी डेयरी और परचून दुकानदारों को आदेश की जानकारी दे दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यापारी इस प्रतिबंधित गैर-दुग्ध उत्पाद को बेचता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्या होता है ‘एनालॉग पनीर’ और कैसे बनता है?
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार, एनालॉग पनीर मुख्य रूप से एक ऐसा खाद्य उत्पाद है जो दिखने, छूने और स्वाद में बिल्कुल असली दुग्ध पनीर जैसा ही लगता है, लेकिन इसमें शुद्ध दूध का उपयोग नहीं होता। इसे मुख्य रूप से पाम ऑयल (ताड़ का तेल), मिल्क पाउडर, आलू व मक्के के स्टार्च और सोया प्रोटीन के मिश्रण से तैयार किया जाता है। असली पनीर की तुलना में बेहद सस्ता होने के कारण कई दुकानदार इसका व्यावसायिक इस्तेमाल करते थे, जिससे आम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना बनी रहती है।
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