उत्तराखंड में 22 सितंबर से लागू होंगी नई GST दरें, उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत

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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने आगामी त्योहारों से पहले प्रदेश में प्रमुख उपभोक्ता सामानों और सेवाओं पर जीएसटी (GST) की संशोधित दरें जारी कर दी हैं। इन नई दरों से उपभोक्ताओं को भारी राहत मिलने की उम्मीद है। ये दरें 22 सितंबर से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगी।


 

GST परिषद की सिफारिशों के अनुरूप फैसला

 

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि यह फैसला जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को इस संबंध में अधिसूचनाएँ जारी की थीं, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी 18 सितंबर को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों को निर्धारित करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

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त्योहारों में कम होंगे दाम, बढ़ेगी क्रय शक्ति

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में कमी की है, और इसी क्रम में राज्य में भी नई दरें लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ ही अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी।

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वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि इस बदलाव से रोजमर्रा के उपयोग से लेकर टेलीविजन, एसी और अन्य कई वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। उनका कहना है कि इससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी और व्यापार-व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा। इन कर सुधारों का उद्देश्य आम जनता, खासकर निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों, किसानों और व्यापारियों को अधिकतम लाभ पहुँचाना है।

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