लालकुआं: रेलवे निर्माण के लिए काटा हरा पेड़, वन विभाग ने ठेकेदार पर दर्ज किया मुकदमा

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लालकुआं: रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में विस्तारीकरण और भवन निर्माण कार्यों के दौरान पर्यावरण नियमों की अनदेखी करना एक ठेकेदार को भारी पड़ गया। पाइप लाइन बिछाने के रास्ते में आ रहे एक हरे-भरे वृक्ष को बिना अनुमति काटने पर वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

उड़नदस्ते ने मौके पर पकड़ी चोरी

तराई पूर्वी वन प्रभाग की गौला रेंज के वन क्षेत्राधिकारी (रेंजर) चंदन सिंह अधिकारी को सूचना मिली थी कि रेलवे कॉलोनी में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान एक प्रतिबंधित हरा वृक्ष काटा गया है। सूचना मिलते ही रेंजर द्वारा भेजे गए वन विभाग के उड़नदस्ते ने मौके पर छापेमारी की। टीम ने देखा कि पाइप लाइन बिछाने के काम में बाधा बन रहे एक जीवित पेड़ को काट दिया गया है। वन विभाग की टीम ने कटे हुए वृक्ष की लकड़ी को मौके से ही अपने कब्जे में ले लिया और चल रहे काम को तुरंत रुकवा दिया।

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वन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

वन क्षेत्राधिकारी चंदन सिंह अधिकारी ने बताया कि विकास कार्यों के नाम पर बिना अनुमति हरे पेड़ों का कटान कानूनन अपराध है। विभाग ने इस मामले में संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली ऐसी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल, वन विभाग मामले की विस्तृत जांच कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गया है।

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