दिव्यांग दंपतियों को सम्मानजनक जीवन का तोहफा: देहरादून में शुरू हुई वैवाहिक प्रोत्साहन योजना, पहली ₹50,000 की राशि स्वीकृत

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देहरादून। दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके वैवाहिक जीवन को खुशहाल व सम्मानजनक बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग की ‘दिव्यांग वैवाहिक प्रोत्साहन अनुदान योजना’ का धरातल पर क्रियान्वयन शुरू हो गया है। इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांग दंपतियों को ₹50,000 की वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने इस योजना के तहत बुधवार को जिले की पहली सहायता राशि को औपचारिक मंजूरी दे दी है।

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योजना के तहत पहली प्रशासनिक स्वीकृति शंकरपुर हकूमतपुर निवासी अमजद को मिली है, जिनके लिए ₹50,000 की प्रोत्साहन धनराशि जारी की गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने योजना के मानकों की जानकारी देते हुए बताया कि इसका लाभ उन दंपतियों को मिलेगा जिनका विवाह निर्धारित समयावधि के भीतर हुआ हो। योजना की शर्तों के अनुसार, वैवाहिक जोड़े में पति-पत्नी दोनों का दिव्यांग होना, या फिर दोनों में से किसी एक का दिव्यांग होना अनिवार्य है। यह सहायता दिव्यांगजनों को आर्थिक संबल देने के साथ ही समाज में एक गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी।

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इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र आवेदक निर्धारित आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर अपने संबंधित विकासखंड कार्यालय में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से जमा कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक मदद देकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और आत्मनिर्भर बनाना है। विभाग ने सभी पात्र दिव्यांग दंपतियों से समयबद्ध तरीके से आवेदन करने की अपील की है, ताकि पात्रता की जांच के बाद उन्हें शीघ्रता से योजना का लाभ पहुंचाया जा सके।

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