देहरादून: शहर के चर्चित हाथीबड़कला महिला दुष्कर्म और हत्या मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) मंजु सिंह मुंडे की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने बेहोशी की हालत में महिला के साथ हैवानियत करने के बाद उसकी हत्या करने वाले दोषी राजेश (निवासी कैनाल रोड, बाड़ीघाट, राजपुर) को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे अदा न करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। वर्ष 2023 के इस दिल दहला देने वाले मामले में दोषी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद था और अब अदालत ने उसे उसके पापों की अंतिम सजा मुकर्रर कर दी है।
यह खौफनाक मामला 31 जुलाई 2023 को सामने आया था, जब सर्वे गेट हाथीबड़कला के पीछे कूड़ेदान के पास एक महिला बेसुध और गंभीर हालत में पड़ी मिली थी। महिला को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए दून अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम में महिला की मौत की वजह सिर पर लगी गंभीर चोट सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की तफ्तीश जैसे-जैसे आगे बढ़ी, इसमें छिपी दरिंदगी की ऐसी परतें खुलीं जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया।
इस मामले में सबसे चौंकाने वाला और दर्दनाक खुलासा महिला की पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट से हुआ। जांच में सामने आया कि दोषी ने महिला की बेबसी का फायदा उठाते हुए उसके साथ बेहद क्रूरता से दुष्कर्म किया था। महिला के शरीर पर 10 अलग-अलग स्थानों पर चोट के गहरे निशान पाए गए थे। हैवानियत की हद पार करते हुए दोषी ने महिला की छाती, जांघ और संवेदनशील अंगों पर दांतों से बुरी तरह काटा था। फॉरेंसिक साक्ष्यों और पुलिस की मजबूत पैरवी के आधार पर अदालत ने इस घिनौने अपराध के लिए राजेश को दोषी ठहराते हुए उसे समाज में रहने के अयोग्य माना और ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे भेजने का फैसला सुनाया।
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