अखबार में ‘I Love You’ लिखकर जबरन प्रेम का इज़हार करना पड़ा महंगा, हॉकर को एक साल की कठोर सज़ा

खबर शेयर करें -

देहरादून: देहरादून के प्रेमनगर इलाके में एक मनचले हॉकर को महिला से लगातार जबरदस्ती प्रेम का इज़हार करना भारी पड़ गया है। महिला की बार-बार की चेतावनी और विरोध के बावजूद जब वह अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आया, तो अदालत ने मंगलवार को आरोपी को एक साल की कठोर कारावास और एक हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।


 

📝 यह है पूरा मामला

 

  • आरोपी: शैलेन्द्र सिंह कठैत (अखबार वितरित करने वाला हॉकर), प्रेमनगर क्षेत्र।
  • उत्पीड़न: शैलेन्द्र सिंह प्रतिदिन एक महिला के घर अखबार डालता था। इस दौरान उसने महिला के प्रति एकतरफा प्रेम जताना शुरू कर दिया।
    • वह कभी अखबार में अपना मोबाइल नंबर लिख देता, तो कभी मिलने का प्रस्ताव भेजता।
    • मना करने के बाद भी वह महिला के घर के आसपास मंडराने लगा।
  • हद पार: 22 फरवरी 2020 को आरोपी ने हद पार करते हुए अखबार में पेन से ‘आई लव यू, कल बाला सुंदरी मंदिर चलेंगे’ लिख दिया।
  • बदतमीजी: जब महिला ने इस हरकत का विरोध किया, तो आरोपी ने घर में घुसकर उसका हाथ पकड़ लिया और बदतमीजी की। महिला के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुँचे और पुलिस को सूचना दी।
यह भी पढ़ें 👉  रामनगर: कॉर्बेट नेशनल पार्क में रात्रि विश्राम की सुविधा शुरू, पहले दिन पहुँच रहे 157 पर्यटक

 

⚖️ कोर्ट का फैसला

 

  • सज़ा: न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ, सोनम रावत की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी शैलेन्द्र सिंह कठैत को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दोषी पाया।
  • दंडादेश: अदालत ने उसे एक साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई।
  • अदालत की टिप्पणी: अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि “महिला की मर्यादा और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जा सकता।” ऐसे अपराध समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण बनाते हैं।
यह भी पढ़ें 👉  उपनल कर्मचारी मामला: धामी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, रिव्यू पिटीशन खारिज

अदालत के इस फैसले को महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।