अब राज्य में आवासीय क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण पर ₹40000 तक का जुर्माना

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उत्तराखंड सरकार ने राज्य में प्रेशर हॉर्न, ध्वनि प्रदूषण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है राज्य कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले में ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही जुर्माने की व्यवस्था को भी कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। अब राज्य में आवासीय क्षेत्र वाणिज्य क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण तक ₹40000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा।

ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान भी किया है व्यक्तिगत उल्लंघन करने पर पहला जुर्माना ₹1000 दूसरा जुर्माना ढाई हजार रुपे और तीसरी बार उल्लंघन करने पर 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा इसी तरह धार्मिक उत्सव और मनोरंजन कार्यक्रम में ध्वनि प्रदूषण का उल्लंघन करने पर ₹5000 और दूसरी बार उल्लंघन करने पर ₹10000 और तीसरी बार उल्लंघन करने पर ₹15000 का जुर्माना लगाया गया है।
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इसके साथ ही वाणिज्य और औद्योगिक क्षेत्र में होटल और पब मैं ध्वनि प्रदूषण पर पहला उल्लंघन किए जाने पर 10000 दूसरा उल्लंघन किए जाने पर 15000 और तीसरी बार उल्लंघन किए जाने पर 20000 का जुर्माना प्रावधान किया गया है साथ ही औद्योगिक इकाई और खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण किए जाने पर पहला उल्लंघन पर 20000 दूसरी बार ध्वनि प्रदूषण पर 30,000 और तीसरी बार में 40000 के का प्रावधान को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।