वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल की दमदार पैरवी से कमजोर पड़ी अभियोजन की दलील, फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में पूर्व पार्षद को मिली जमानत

खबर शेयर करें -


राजू अनेजा,काशीपुर। चर्चित फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में गिरफ्तार पूर्व पार्षद नौशाद हुसैन को अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) काशीपुर ने द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी। अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से रखे गए कानूनी तर्कों को महत्वपूर्ण मानते हुए बेल मंजूर की।
मझरा रोड निवासी पूर्व पार्षद नौशाद हुसैन को काशीपुर पुलिस ने उस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उनकी बंदूक का लाइसेंस उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से जारी होना दर्शाया गया, जबकि जिलाधिकारी शाहजहांपुर कार्यालय के रिकॉर्ड में ऐसा कोई लाइसेंस जारी नहीं मिला। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल ने अधिवक्ता मुनिदेव बिश्नोई एवं भारत भूषण के साथ जोरदार पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि आरोपी ने पूरी विवेचना में सहयोग किया है, जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि “जमानत नियम है, जेल अपवाद”, इसलिए आरोपी को अनावश्यक रूप से जेल में रखना न्यायोचित नहीं होगा।
वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल की दलीलों से सहमत होते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व पार्षद नौशाद हुसैन का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

यह भी पढ़ें 👉  लालकुआं: गंगारामपुर में किराए के मकान में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी
Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 हमारे फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें

यह भी पढ़ें 👉  तेज रफ्तार अनियंत्रित टैंकर ने स्कूली छात्रों को रौंदा, 10वीं के छात्र की दर्दनाक मौत; दो गंभीर घायल