दिनेशपुर में महिला से दुष्कर्म, आपत्तिजनक वीडियो बना ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला दर्ज; पुलिस जांच में जुटी

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रुद्रपुर (उधमसिंह नगर)। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले के दिनेशपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर या दोस्ती की आड़ में दुष्कर्म करने, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने, जान से मारने की धमकी देने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

नशीला पदार्थ पिलाकर बनाई आपत्तिजनक वीडियो

पुलिस को दी गई आधिकारिक शिकायत के अनुसार, 27 अक्टूबर 2026 को पीड़िता ने थाना दिनेशपुर में तहरीर देकर पूरी घटना की जानकारी दी। महिला का आरोप है कि आरोपी ने फोन पर उससे दोस्ती बढ़ाई और फिर अपने जन्मदिन का बहाना बनाकर उसे एक होटल में ले गया। वहां उसने कथित तौर पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे अचेत कर दिया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, साथ ही उसकी गुप्त रूप से आपत्तिजनक वीडियो भी तैयार कर ली।

ब्लैकमेलिंग और तलाक तक पहुंचा मामला

पीड़िता का आरोप है कि वीडियो बनाने के बाद आरोपी उसे लगातार ब्लैकमेल करने लगा और बार-बार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी जाती थी।
आरोप है कि जब एक दिन महिला ने आरोपी के बुलाने पर जाने से इनकार किया, तो उसने वह वीडियो पीड़िता के पति को दिखा दी। इसके चलते पारिवारिक कलह इस हद तक बढ़ गई कि अंततः महिला का तलाक हो गया। इसके बाद आरोपी का उत्पीड़न और अधिक बढ़ गया तथा वह लगातार तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता रहा।

अजमेर ले जाकर जबरन कराया धर्म परिवर्तन, खिलाया प्रतिबंधित मांस

मामले में सबसे गंभीर आरोप धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि बीते जुलाई माह में आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अजमेर शरीफ दरगाह ले गया, जहाँ कथित तौर पर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान उसे धोखे से प्रतिबंधित मांस भी खिलाया गया। इन तमाम प्रताड़नाओं से तंग आकर आखिरकार महिला ने हिम्मत जुटाई और पुलिस की शरण ली।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, सीओ ने दी जानकारी

क्षेत्राधिकारी (CO) रुद्रपुर विभव सैनी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना दिनेशपुर में एफआईआर संख्या 179/26 दर्ज कर ली गई है।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (दुष्कर्म) और 351(3) (धमकी देना) तथा उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3/5 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लगाए गए सभी आरोपों की गहनता से जांच की जा रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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