नैनीताल शहर में टैक्सी बाइक प्रतिबंधित, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

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नैनीताल शहर में टैक्सी बाइकों को प्रतिबंधित कर दिया गया है. हाईकोर्ट ने टैक्सी बाइकों को लेकर बड़ा आदेश दिया है. चीफ जस्टिस बेंच ने कहा है कि टैक्सी बाइकों को शहर नैनीताल में प्रतिबंध करें.

2017 में अजय रावत बनाम सरकार के आदेशों का पालन किया जाये उस आदेश में हाईकोर्ट ने नैनीताल में टैक्सी परमिट को बैन कर दिया था.

कोर्ट ने कहा है कि अन्य प्रदेश व राज्य के जिलों से भी आने वाले कमर्शियल व्हीकल्स पर भी ये प्रतिबंध लागू रहेंगे. कोर्ट ने कहा है कि कमर्शियल व्हीकल्स को शहर से बाहर ही रोका जाए. कोर्ट के इस आदेश के बाद नैनीताल शहर के अंदर उन वाहनों की आवाहाजी पर प्रतिबंध रहेगा. 2017 के आदेश के बाद नई टैक्सियां शहर में आयेंगी.

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बता दें, 3 जुलाई 2017 को हाईकोर्ट ने नैनीताल में नई टैक्सी परमिट पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसके बाद राज्य सरकार 2020 में टैक्सी बाइक योजना लेकर आई. इसके बाद नैनीताल शहर में कई युवाओं ने टैक्सी कारोबार किया. लेकिन, उनके परमिट में लिख दिया गया कि नैनीताल प्रतिबंध रहेंगी लेकिन पर्यटन सीजन के दौरान नैनीताल प्रशासन ने ऐसी गाड़ियों पर कार्रवाई की और कई गाडियां सीज कर दी. साथ ही भारी जुर्माना लगा दिया.

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इसके खिलाफ टैक्सी बाइक कारोबारी प्रवीण कुमार ललित निखिल पियूष साह ने हाईकोर्ट की सरण ली. कोर्ट में कहा कि उनको कारोबार की अनुमति दी जाए याचिका में कहा गया कि नैनीताल में अन्य शहरों से लेकर अन्य राज्यों की गाडियां चल सकती हैं. लेकिन शहर के लोगों को अनुमति नहीं है ऐसे में उनको भी टैक्सी पर लगे प्रतिबंध को खत्म किया जाए. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कमर्शियल व्हीकल पर आदेश जारी किया है.

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