उत्तराखंड में टैक्सी वाहनों के 6 महीने का टैक्स माफ, हजारों टैक्सी चालकों को बड़ी राहत

खबर शेयर करें -

धामी सरकार ने टैक्सी वाहनों के 6 महीने का टैक्स माफ कर दिया है. जिससे हजारों टैक्सी चालकों को बड़ी राहत मिली है. कोरोना के दूसरी लहर में टैक्सी चालक आर्थिक मार से जूझ रहे थे. ऐसे में प्रदेश सरकार ने टैक्सी वाहन स्वामियों को 6 महीने की अवधि के परमिट, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस आदि के नवीनीकरण पर शुल्क से राहत दी है.

एआरटीओ संदीप वर्मा ने बताया कि शासन के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने कार, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, विक्रम और ई-रिक्शा के अलावा सार्वजनिक सेवायान वाहनों के अलावा बसों के टैक्स में छूट दी है. उन्होंने बताया कि अप्रैल से लेकर सितंबर महीने तक सभी वाहनों का टैक्स को माफ किया जा रहा है. जो भी टैक्सी चालक नवीनीकरण के लिए पहुंच रहे हैं. उनके टैक्स की अवधि को आगे बढ़ाई जा रहा है.

यह भी पढ़ें 👉  चैती मेले के ठेके में बड़ा खेल!करोड़ों रुपये डकार ठेकेदार हुआ फरार, आखिर किसकी शह पर खाली रह गया सरकारी खजाना?

उन्होंने बताया कि कोविड की दूसरी लहर में पर्यटन समेत परिवहन व्यवसायी काफी नुकसान में रहे. लिहाजा, सरकार ने इन वाहनों के टैक्स में छूट दी है. हल्द्वानी परिवहन विभाग के अधीन करीब 18 हजार वाहन हैं. जिनके टैक्स माफ करने की प्रक्रिया चल रही है, जो भी टैक्सी चालक टैक्स नवीनीकरण के लिए पहुंच रहे हैं. उनके टैक्स जमा नहीं कराया जा रहा है.

यह भी पढ़ें 👉  रुद्रपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन का चाबुक: विश्वकर्मा मार्केट की 20 दुकानों पर चला बुलडोजर, व्यापारियों ने सामने खड़े होकर किया हंगामा
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 हमारे फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें

यह भी पढ़ें 👉  नगर पंचायत लालकुआं के 60 वर्ष पूर्ण कर चुके नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन की सूचना