हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए उत्तराखंड में 3 महीने के लिए रासुका लागू

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देहरादून: प्रदेश में राज्य सरकार ने विभिन्न घटनाओं को देखते हुए रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगाने का फैसला लिया है. इसके मद्देनजर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आदेश जारी कर दिए हैं. आदेशों के अनुसार 1 अक्टूबर से 3 महीने यानी 31 दिसंबर 2021 तक यह आदेश लागू रहेगा.

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई विभिन्न घटनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने एहतियात बरतते हुए प्रदेश में रासुका लगाने का फैसला लिया है. खास बात यह है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राज्य में एक समुदाय की जनसंख्या को लेकर अपनी बात रखते हुए सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की बात कह चुके हैं. उधर, रुड़की में हुई घटना के बाद पुलिस विभाग समेत खुफिया विभाग भी सतर्क हो गया है, जबकि चुनाव से पहले ऐसी घटनाओं के बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य में रासुका लगाने का निर्णय लिया.

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अब प्रदेश में अब 31 दिसंबर तक रासुका लागू रहेगा. इस दौरान सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर भी पुलिस कठोर कार्रवाई कर पाएगी. बता दें कि पुलिस लगातार असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए हुए है. रासुका लगने के बाद अब ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का रास्ता खुल गया है.

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क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA): देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है. 23 सितंबर, 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान इसे बनाया गया था. यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है.

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