राजू अनेजा,काशीपुर। नगर निगम काशीपुर ने शहर के व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है। महापौर दीपक बाली के निर्देश पर ट्रेड लाइसेंस बनवाने और वार्षिक शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है।
पहले जहां यह डेडलाइन 30 अप्रैल 2026 तय थी, अब उसे बढ़ाकर 15 मई 2026 कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस अवधि तक व्यापारी बिना किसी जुर्माने के अपना लाइसेंस बनवा सकेंगे।
⚡ व्यापारियों की मांग पर फैसला
नगर निगम द्वारा जारी सूचना के अनुसार, व्यापारियों की लगातार आ रही मांग और लाइसेंस नवीनीकरण में हो रही देरी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। महापौर के निर्देश के बाद निगम प्रशासन ने तत्काल राहत देने का कदम उठाया।
📊 नए वित्तीय वर्ष के लिए मिली छूट
यह राहत वित्तीय वर्ष 2026–27 (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027) के लिए ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण और शुल्क जमा करने पर लागू होगी।
❗ स्पष्ट चेतावनी भी
नगर निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि
👉 15 मई के बाद जुर्माना तय नियमों के अनुसार वसूला जाएगा
इसलिए व्यापारियों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।
महापौर के इस फैसले से जहां व्यापारियों को राहत मिली है, वहीं अब यह देखना होगा कि बढ़ी हुई समय-सीमा का लाभ उठाकर कितने व्यापारी समय पर लाइसेंस नवीनीकरण कराते हैं।

