HC ने उधम सिंह नगर DM के खिलाफ जारी किया अवमानना नोटिस, 4 हफ्ते में जवाब पेश करने का आदेश

खबर शेयर करें -

नैनीतालः विवादित भूमि मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर उधम सिंह नगर डीएम रंजना राजगुरु, अतरिक्त उपजिला अधिकारी ललित नारायण मिश्रा, भूपेश अग्रवाल और रोहितास अग्रवाल को अवमानना का दोषी पाते हुए नोटिस जारी किया है. साथ ही चार हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई.

बता दें कि रुद्रपुर के किरतपुर कुलरा निवासी वीरेंद्र सिंह ने नैनीताल हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दायर किया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि पूर्व में हाईकोर्ट ने किरतपुर कुलरा के विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे, लेकिन भूपेश अग्रवाल ने किसी अन्य भूमि की रजिस्ट्री में तीतमा लगाकर (संसोधन कर) उक्त भूमि को यथास्थिति बनाए रखने वाली भूमि में जोड़ दिया.

यह भी पढ़ें 👉  लालकुआं के यूसीएफ कॉम्प्लेक्स में ध्वस्तीकरण पर उपखनिज खनन की शिकायत: एसडीएम रेखा कोहली ने किया औचक निरीक्षण, परियोजना प्रबंधक तलब

याचिकाकर्ता का कहना है कि इन लोगों का संबंध उच्च रसूकदार लोगों से है. जिसकी वजह से जिलाधिकारी रंजना राजगुरु और अतिरिक्त जिलाधिकारी, उप निबंधक पर इस जमीन का रजिस्ट्री करने के लिए दवाब डाल रहे हैं. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि विपक्षियों की ओर से हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए.

यह भी पढ़ें 👉  झनकट के ब्रिलियंस वर्ल्ड एकेडमी में धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी: नन्हे राधा-कृष्ण के रूप में सजे बच्चों ने बांधी समां
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 हमारे फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें

यह भी पढ़ें 👉  किच्छा में बेटी की सगाई की दावत के लिए गोकशी: गोवंश स्क्वाड ने दो तस्करों को 20 किग्रा गोमांस के साथ किया गिरफ्तार