उत्तराखंड में 11 से 18 मई तक कोविड-19 कर्फ्यू जारी, देखें क्या है नियम

खबर शेयर करें -


देहरादून: कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राज्य में 11 मई से लेकर 18 मई तक शक्ति के साथ कोविड-19 जारी करने के निर्देश जारी किये है। केवल कल सोमवार को दोपहर एक बजे तक फल दूध सब्जी मांस मछली और आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुलेंगी। बार व शराब की दुकान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। अंतर राज्य परिवहन में 50 फ़ीसदी के अनुमति मिलेगा। जिसमे यात्रियों को परिवहन का कारण बताना होगा। कर्फ्यू के दौरान प्रातः सात से 10 बजे तक सब्जी व मीट, मछली की दुकान खुली रहेगी। 13 मई को दोहरा एक बजे तक राशन की दुकाने खुलेंगे।

यह भी पढ़े- बेकाबू कोरोना, उत्तराखंड में आज मिले 5890 नए कोरोना पॉजिटिव, 180 की मौत
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि 11 मई से लेकर 18 मई तक पूरे राज्य में कर्फ्यू जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि कल से उत्तराखंड में 18 से 45 साल के युवाओं के लिए कोविड-19 वेक्सिनेशन का अभियान शुरू हो जाएगा। जिसमें 18 से 45 साल के सभी लोग कोविड-19 वेक्सिनेशन की डोज लगाएंगे। जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देहरादून के राधा स्वामी सत्संग प्रांगण में जाकर करेंगे।