सप्ताह में तीन दिन खुलेंगी शराब की दुकानें, देखे कोविड कर्फ्यू में मिली क्या क्या राहत

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देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में लगातार आ रही कमी के बाद अब सरकार 15 जून तक बढ़ाए गए कोरोना कर्फ्यू में कुछ छूट देने जा रही है। मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रो में स्थानीय स्तर पर कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए फैसला लेने के निर्देश दिए हैं।

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नई गाइड लाइन- सभी लदे या खाली मालवाहक वाहनों कोे राज्य व अंतर-राज्यीय आने जाने व सामग्री के परिवहन की अनुमति होगी। फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बैकरी, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग व संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह आठ से 12 बजे तक खुलेंगी। 11 जून को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक कपड़ा रेडिमेड की दुकानें, खाद्य पैकेजिंग की दुकान, दर्जी, चश्मे की दुकान, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्टस, ड्राईक्लीनर्स की दुकानें खुलेंगी। 11 व 14 जून को सुबह आठ से एक बजे तक ऑटो मोबाइल एक्ससरीज दुकानें खुलेंगी। दैनिक आधार पर सुबह आठ से 12 बजे तक फल, सब्जी, डेयरी और दूध, बैकरी मैन्यूफैक्चरिंग, मांस, चिकन, मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग से संबंधित गतिविधियां संचालित होंगी। ई कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिये ऑनलाइन व होम डिलीवरी की अनुमति होगी। होटलों ढाबों में बैठकर भोजन पर रोक लेकिन होम डिलीवरी की अनुमति होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें 8 जून से 15 जून तक सुबह 8:00 से 12:00 बजे तक खुले रहेंगे। राशन, किराने व जर्नल स्टोर की दुकानें 9 जून बुधवार और 14 जून सोमवार को 8:00 बजे से अपराहन 1:00 बजे तक खुले रहेंगे। स्टेशनरी वह कॉपी किताबों की दुकानें 9 जून बुधवार और 14 जून सोमवार को 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खुली रहेगी। खाद्य पैकेजिंग की दुकानें कपड़ा रेडीमेड दर्जी की दुकानें चश्मे की दुकानें साइकिल स्टोर औद्योगिक मशीनरी मोटर पार्ट्स की दुकान है और ड्राई क्लीनर्स की दुकानें 11 जून शुक्रवार को प्रातः 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खुली रहेंगी। फोटो कॉपी की दुकानें टिंबर मर्चेंट की दुकान में 9 जून बुधवार प्रातः 8:00 से 1:00 बजे तक खुले रहेंगे। शराब की दुकान है 9 जून बुधवार 11 जून शुक्रवार और 14 जून सोमवार को प्रातः 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खुली रहेंगी लेकिन बार बंद रहेंगे।

इन नियमो में नही किया गया बदलाव

पर्वतीय जिलों में जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। विवाह समारोह में 20 सदस्य, आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यात्रा के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं, आनलाइन पंजीकरण जरूरी।

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