उत्तराखंड: धामी सरकार का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण

खबर शेयर करें -

देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने इस संबंध में ‘उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन के लिए सेवामुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली-2025’ जारी कर दी है।

यह भी पढ़ें 👉  लालकुआं व्यापार मंडल चुनाव: महामंत्री पद पर अमजद खान का डिजिटल और जमीनी 'धमाका'; छोटे-बड़े व्यापारियों के भारी ध्रुवीकरण से विपक्षियों में मची खलबली

 

किन पदों पर मिलेगा आरक्षण?

 

यह आरक्षण उन अग्निवीरों को मिलेगा जो अपनी सेवा पूरी कर चुके हैं। यह आरक्षण विभिन्न विभागों में समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर लागू होगा। इन पदों में शामिल हैं:

  • पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक
  • प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी
  • बंदी रक्षक, उप कारापाल
  • वन आरक्षी, वन दरोगा
  • आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, और सचिवालय रक्षक
यह भी पढ़ें 👉  लालकुआं व्यापार मंडल चुनाव: वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर दिख रहा महेश भट्ट का पलड़ा सबसे भारी, त्रिकोणीय मुकाबले में काम आ रही अनुभव की बिसात

 

मुख्यमंत्री धामी ने क्या कहा?

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले को अपने एक और वादे को पूरा करना बताया। उन्होंने कहा कि देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर राज्य का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार के अवसर प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। उत्तराखंड एक सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, इसलिए सरकार के इस फैसले को एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।

यह भी पढ़ें 👉  किच्छा सरकारी कॉलेज में रैगिंग और खूनी संघर्ष: बीए के छात्र को लाठी-डंडों व अवैध हथियारों से पीटा; कोर्ट के आदेश पर 4 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज